नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने देशभर के पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की फीस में संशोधन किया है। नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। नए नियमों के तहत नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की दोबारा कॉपी बनवाने और तत्काल (Tatkal) सेवा के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
बताया जा रहा है कि लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में व्यापक संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि सेवाओं के आधुनिकीकरण और बढ़ती प्रशासनिक लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
क्या बदली है पासपोर्ट की फीस?
नई अधिसूचना के अनुसार सामान्य श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस अब ₹2,500 होगी। वहीं तत्काल (Tatkal) सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाने के लिए ₹5,000 तक शुल्क देना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट के नवीनीकरण (Renewal), खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की पुनः जारी करने की फीस और अन्य संबंधित सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया गया है।
किन लोगों पर लागू होंगे नए नियम?
नई फीस उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने इस तारीख से पहले आवेदन और भुगतान पूरा कर दिया है, तो उस पर पुरानी शुल्क संरचना लागू रहेगी।

सरकार ने क्यों बढ़ाई फीस?
विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट सेवा को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी के साथ सेवा संचालन की लागत बढ़ने के कारण शुल्क में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
आवेदन करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- आवेदन करने से पहले नई फीस अवश्य जांच लें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी भरें।
- अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले शुल्क का भुगतान नई दरों के अनुसार करें।
निष्कर्ष
यदि आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई 2026 से लागू नई फीस को ध्यान में रखें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पासपोर्ट पोर्टल पर नवीनतम शुल्क और नियमों की पुष्टि करना बेहतर रहेगा, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।