Bihar Me Jameen Ka Dakhil Kharij (Mutation) Online Kaise Kare: Step-by-Step Poori Jankari

अगर आपने बिहार में कोई ज़मीन खरीदी है या आपको विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो उसका दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij) कराना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिना इसके सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होता और भविष्य में ज़मीन बेचने या लोन लेने में समस्या आ सकती है।

अब आपको ब्लॉक या कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बिहार सरकार के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दाखिल-खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करने से पहले इन चीज़ों को तैयार रखें:

  • पंजीकृत डीड (Registered Deed/Kewala): ज़मीन की रजिस्ट्री के कागज़ात।
  • PDF फाइल: सभी कागज़ात को एक साथ स्कैन करके एक PDF फाइल बना लें (साइज 2MB से कम रखें)।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल: ओटीपी और अपडेट प्राप्त करने के लिए।

ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Step 1:- सबसे पहले ऊपर दिए गए LINK पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं

Step 2:- रजिस्ट्रेशन और लॉगिन

  • होम पेज पर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करें।
  • यदि आप पहली बार आए हैं, तो ‘Registration’ बटन पर क्लिक कर अपना अकाउंट बनाएं।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर Login करें।

Step 3:- ज़िला और अंचल का चयन

  • लॉगिन करने के बाद अपना ज़िला और अंचल (Block) चुनें।
  • इसके बाद “Apply New Mutation” पर क्लिक करें।

Step 4:- आवेदन फॉर्म भरें

आपको यहाँ मुख्य रूप से 5 जानकारियां भरनी होंगी:

  • Applicant Details: आवेदन करने वाले का नाम, पिता का नाम और पता।
  • Document Details: रजिस्ट्री का नंबर (Deed No.), तारीख और कार्यालय का नाम।
  • Buyer Details: ज़मीन खरीदने वाले की पूरी जानकारी।
  • Seller Details: ज़मीन बेचने वाले (पुराने मालिक) की जानकारी।
  • Plot Details: ज़मीन का हल्का, मौजा, थाना नंबर, खाता और खेसरा नंबर।

Step 5:- दस्तावेज़ अपलोड करें

अंत में, अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री (Kewala) की स्कैन की हुई PDF फाइल अपलोड करें और ‘Save’ बटन पर क्लिक करें।

Step 6:- फाइनल सबमिशन (Final Submit)

सभी जानकारी को एक बार दोबारा चेक करें और ‘Final Submit’ कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Receipt) मिलेगी, जिसमें आपका Case Number होगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

आवेदन के बाद क्या होता है?

आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन ही आपके क्षेत्र के कर्मचारी और फिर CO (Circle Officer) के पास जाता है। अगर दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं और कोई आपत्ति (Objection) नहीं आती है, तो लगभग 30 से 45 दिनों के भीतर आपका दाखिल-खारिज अप्रूव हो जाता है।

आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

आप वेबसाइट पर जाकर “दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति देखें” विकल्प पर क्लिक करके अपने केस नंबर के ज़रिए जान सकते हैं कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है।

निष्कर्ष:

बिहार में अब ज़मीन से जुड़े काम पारदर्शी और आसान हो गए हैं। समय पर दाखिल-खारिज कराकर आप अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं।

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